गोपालगंज: हत्या मामले में राजू सिंह और विनय मिश्र को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

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Gopalganj Court Sentence Raju Singh Vinay Mishra

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले से न्याय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोरे थाना क्षेत्र के एक पुराने हत्या कांड (कांड सं.- 205/19) में माननीय न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मुख्य अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है।

मामले का विवरण

​गोपालगंज पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए पुख्ता सबूतों और समय पर दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-02 ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। पुलिस की जांच में यह साबित हुआ कि इन दोनों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था।

Gopalganj Court Sentence Raju Singh Vinay Mishra

सजा का ऐलान

​न्यायालय ने निम्नलिखित अभियुक्तों को धारा-302 भा.दं.वि. (IPC Section 302) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई:

  1. राजू सिंह (साकिन- भोरे)
  2. विनय मिश्र (साकिन- भदवही)

न्यायालय द्वारा दी गई सजा:

  • आजीवन कारावास: दोनों दोषियों को जीवन भर जेल की सजा।
  • अर्थदण्ड: दोनों पर 50,000/- रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस की बड़ी कामयाबी

​इस मामले में गोपालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य संकलन की सराहना की जा रही है। पुलिस द्वारा कोर्ट में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण ही अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सका। इस फैसले से समाज में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है और अपराधियों के बीच कड़ा संदेश गया है।

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